SCs, STs creamy layer Reservation : ओबीसी में पहले से ही सब-कैटेगरी , आंध्रप्रदेश में SC को कर दिया था 4 भागों में विभाजित
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में चिन्नैया मामले के इसी फैसले को पलटा है। चिन्नैया मामले में पांच जजों की पीठ ने माना कि अनुसूचित जाति श्रेणी का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने इस मामले में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को असंवैधानिक माना
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) में सब कैटेगरी बनाने के राज्यों के अधिकार को भले ही अब जायज माना हो लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में पहले से ही पिछड़ा(बीसी), अति-पिछड़ा(एमबीसी), विशेष पिछड़ा (एसबीसी) जैसी सब कैटेगरी बनाने की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी के वर्गीकरण को उचित ठहराया था। चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंद्रा साहनी का निर्णय अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि निर्णय में स्वयं निर्दिष्ट किया गया है कि ओबीसी का ...










