आम बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने और टैक्स स्लैब में बदलाव से भले ही वेतनभोगी लोगों को मामूली राहत मिलेगी।
आम बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने और Tax स्लैब में बदलाव से भले ही वेतनभोगी लोगों को मामूली राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) में कई बदलाव कर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त राहत देने की कोशिश की है। साथ ही मकान मालिकों की तरफ से हो रही टैक्स चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए से हुई कमाई पर टैक्स के नियमों को बदल दिया है। अब घर के किराए से मिली इनकम को रेंटल इनकम के तौर पर दिखाना होगा।
टीडीएस-टीसीएस के ये नियम बदले
किराया भुगतान पर कम टीडीएस: बजट में किसी व्यक्ति या एचयूएफ की ओर से एक माह या उसके कुछ हिस्से के लिए किराए के तौर पर 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर टीडीएस की दर को पहले के 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव किया गया है। कई परिवार, खासकर सेवानिवृत लोग किराए की आय पर निर्भर रहते हैं। Tax घटने की वजह से उनके हाथ में किराए का ज्यादा पैसा आएगा। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।