एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) से संबंधित अपनी तरह के पहले प्रकरण मेंराज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए उन पर गलत आदेश पारित करने के लिए 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा, आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि सीआइसी ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का परित्याग कर दिया है और मामले के तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच न करके सरकार के एजेंट के रूप में काम किया है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सीआइसी के विवादास्पद आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को निश्चित अवधि में निशुल्क सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भोपाल निवासी नीरज निगम ने सूचना आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सूचना के प्रतिलिपि शुल्क के रूप में 2.12 लाख रुपए जमा कराए जाने के कहा गया था। उनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ...










