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भोपाल-कॉलोनी विकास की अनुमति देने की समयसीमा 90 दिन की बजाय 45 दिन की
भोपाल. भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कॉलोनी निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियां बनें, इसके लिए अफसरों को विकास अनुमति से लेकर हर स्तर का काम तय डेडलाइन में करना होगा। कॉलोनी विकास की अनुमति देने की समयसीमा 90 दिन की बजाय 45 दिन की जाएगी।
जिन नियमों या प्रक्रियाओं के कारण देरी होती है, उन्हें भी हटाया जाएगा। यही नहीं, कॉलोनी में निर्माण कार्य पूरा करने और बुनियादी सुविधाएं देने के पांच साल बाद अपने आप ही नगर निगम में कॉलोनी का विलय हो जाएगा। ऐसे ही 32 सुधारों का मसौदा राज्य शासन ने तैयार किया है। विधानसभा सत्र के बाद इन सुधारों को एक-एक कर लागू किया जाएगा।
हाईराइज कमेटी को खत्म करना, लैंडयूज सर्टिफिकेट को सात दिन में जारी करना जैसे कुछ सुधारों के लिए नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अप्रैल में सर्कुलर जारी करेगा। ...










