नीट पर Supreme Court ने सुनाया फैसला, कहा- दोबारा नहीं होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद को लेकर 40 याचिकाओं पर सुनवाई खत्म हुई। नीट से जुड़े 40 याचिकाकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) भी शामिल थे।
IIT दिल्ली की राय लेनी चाहिए: Supreme Court
कोर्ट ने कल की सुनवाई में कहा था कि नीट परीक्षा में कैंडिडेट्स को एक सही सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था। परीक्षा में एक सवाल ऐसा था जिसके दो सही ...