Monday, September 22

क्रिप्टो में इन्वेस्ट से पहले जान लें Tax के नियम, ITR भरते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान

क्रिप्टोकरेंसी में अधिक रिटर्न मिलने की जितनी संभावना है, पैसे डूबने का भी उतनी ही अधिक जोखिम है। भारत सरकार ने फरवरी, 2022 के आम बजट में फैसला किया था कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा और सभी तरह के क्रिप्टो सौदों पर 1% TDS कटेगा।

ITR Filing Rules: क्रिप्टोकरेंसी में अधिक रिटर्न मिलने की जितनी संभावना है, पैसे डूबने का भी उतनी ही अधिक जोखिम है। भारत सरकार ने फरवरी, 2022 के आम बजट में फैसला किया था कि क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency) से होने वाली आय पर 30% टैक्स (Tax) लगाया जाएगा और सभी तरह के क्रिप्टो सौदों पर 1% TDS कटेगा। इसके बाद भी लोग Crypto में ट्रेडिंग करते रहे। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश किया है तो समझ लें कि क्रिप्टो पर Tax कैसे लगाया जाता है, ताकि आपको आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में परेशानी नहीं हो।

कमाई पर इतना लगेगा टैक्स

आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीएच कहती है कि क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (VDA) के किसी भी प्रकार के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स काटा ही जाएगा। उसके अलावा उस पर अधिभार और उपकर (सरचार्ज और सेस) भी लगेंगे। मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन की ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको इस पर बतौर टैक्स 30,000 रुपए देने होंगे। उसके ऊपर 1,200 रुपए सेस भी काटा जाएगा। इस तरह 1 लाख रुपए की कमाई पर आप 31,200 रुपए टैक्स देंगे।