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अंडर-18 ‘क्रिमिनल’ माने जा सकते हैं एडल्ट!-विधेयक पारित
नई दिल्ली
लोकसभा ने गुरुवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके तहत गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 साल तक के किशोरों पर एडल्ट अपराधियों की तरह कार्रवाई करने का प्रावधान है। हालांकि सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि बेकसूर बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है।
जुवेनाइल जस्टिस (केयर ऐंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) बिल के क्लॉज-7 को हटाने पर सरकार के रजामंद होने के बाद लोकसभा ने इसे पारित किया। इस प्रोविजन के तहत 16 से 18 साल के बीच गंभीर अपराध करने वाले किशोर को अगर 21 साल पूरा होने पर पकड़ा जाता तो उस पर एक एडल्ट की तरह केस चलाया जाता।
विपक्षी सांसदों ने नए कानून में उम्र सीमा बढ़ाने का ये कहते हुए विरोध किया कि इससे बच्चों के अधिकार का हनन होगा है और इन प्रावधानों का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2012 में हुई दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद गंभीर अपराधों...










