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सुब्रत रॉय को जमानत के लिए 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत के लिए 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और 5,000 रुपये नकदी देने का आदेश दिया है। बैंक गारंटी की सहारा ने जो पेशकश की थी उसे कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश भी दिए है। बकाया राशि को 9 किश्तों में देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है।पहली किश्त 3,000 करोड़ रुपये की होगी और दो बार चूक करने पर सेबी, सहारा द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुना सकता है।
लेकिन, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। सेबी को बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही उन्हें (सुब्रत रॉय को) जमानत मिल सकेगी। कोर्ट ने ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जेल से रिहाई 5,000 करोड़ रूपये नकद जमा करने और 5,000 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी देने पर ...