छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि PMLA का दहेज कानून (धारा 498A) की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है।
PMLA मामलों में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी कर कहा, मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) कानून का भी दहेज कानून की तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों का उपयोग किसी आरोपी को हमेशा के लिए जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आइएएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी की जमानत देते हुए की। त्रिपाठी पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है।
PMLA का हो रहा दुरुपयोग
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की पीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी को हमेशा के लिए जेल...