नईदिल्ली| जेट एयरबेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल पायी हैं. नरेश गोयल ने हाई कोर्ट में में एक याचिका डाली थी जिसमे उसने विदेश जाने की अनुमति हाई कोर्ट से मांगी थी| याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज सुरेश कैत ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। गोयल अगर विदेश जाना चाहें तो पहले 18 हजार करोड़ रुपए की गारंटी दें। एक दौर में देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन रही जेट एयरवेज दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है
गोयल की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। गोयल ने लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की अपील की थी।नरेश गोयल और पत्नी अनीता को 25 मई को मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट से उतार लिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज की वित्तीय अनियमितताओं में नरेश गोयल की संदिग्ध भूमिका को लेकर कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।पिछले महीने न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि जेट एयरवेज के लोन की राशि दूसरी फर्मों में डायवर्ट करने के मामले की जांच एसएफआईओ कर रहा है।