जब्त नहीं किए जाएंगे पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से मिले 16,518 करोड़: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त 16,518 रुपये की राशि को जब्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय ने राजनीतिक फंडिंग से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। आइए, इस फैसले के प्रमुख पहलुओं पर नजर डालते हैं।
ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना के तहत दलों को प्राप्त 16,518 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने खेम सिंह भाटी द्वारा दायर पुनर्विचार को अस्वीकार कर दिया, जिसमें 2 अगस्त, 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें इन याचिकाओं को खारिज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उस समय चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिले धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका ...