Scam Case: चेक बाउंस मामले में कांग्रेस विधायक समेत तीन लोग दोषी
शहर के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ) की अदालत ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री और विधायक बी. नागेंद्र समेत तीन लोगों को सजा सुनाई है। एसीजेएम न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने बुधवार को आरोपी नागेंद्र, अनिल राजशेखर और सी. भास्कर को संयुक्त रूप से 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने पर तीनों को एक साल की सजा काटनी होगी।
आरोपियों की ओर से एक कंपनी को जारी चेक बाउंस होने के कारण यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को सजा सुनाते हुए अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नागेंद्र वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। नागेंद्र को पिछले साल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था।
यह आरोप लगाया गया है कि नागेंद्र वाल्मीकि निगम घोटाले के ...










