
नई दिल्ली.रेलवे ने जनरल टिकट को लेकर जो बदलाव किए थे वे 1 मार्च से लागू हो गए हैं। अब 200 किलोमीटर से कम दूरी का जनरल टिकट खरीदने के बाद केवल तीन घंटे ही वैलिड होगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संसद में इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने घाटे से बचने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले पैसेंजर्स पर नहीं होगा असर..
– पैसेंजरों को टिकट खरीदने के बाद तीन घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़नी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद उन्हें विदाउट टिकट मानकर जुर्माना वसूला जाएगा।
– मान लीजिए आप जहां जाना चाहते हैं, उस स्टेशन तक जाने वाली कोई ट्रेन अगर उस दौरान वहां से रवाना नहीं होती है। तो पहली ट्रेन जब भी उस स्टेशन तक जाने वाली आएगी तब तक टिकट वैलिड माना जाएगा।
– 199 किलोमीटर तक के सफर के लिए ली गई जनरल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
– 200 किलोमीटर या इससे ज्यादा के सफर के लिए जनरल टिकटों के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
– फिलहाल देश के 29 रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल के जरिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग हो रही है।
– चूंकि जनरल टिकट 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। ऐसे में 100-150 किलोमीटर तक के लिए जनरल टिकट पर सफर करने वाले पैसेंजर सफर के बाद रेलवे को चूना लगा रहे थे।