
एससी का यह निर्देश तब आया जब कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया। देश के किसी भी राज्य की पुलिस अब आरोपी को व्हाट्सएप्प या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेज सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस कदम पर रोक लगा दी है। SC ने कहा कि पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत व्हाट्सएप्प या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत कानून के तहत अनुमत सेवा के माध्यम से ही नोटिस जारी करने के लिए उचित निर्देश जारी करें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत कानून के तहत अनुमत सेवा के माध्यम से ही नोटिस जारी करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत कानून के तहत अनुमत सेवा के माध्यम से ही नोटिस जारी करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।