पन्ना. पन्ना कलेक्टर रविन्द्र मिश्रा के विरुद्ध एक महिला प्राचार्य के साथ बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी की धाराओं के अंतर्गत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली पन्ना में दर्ज किये गये इस मामले में आरोपी पन्ना कलेक्टर रविन्द्र मिश्रा के विरुद्ध आईपीसी की धारायें 376, 506 आरोपित की गई हैं।
शनिवार 28 फरवरी की सुबह पन्ना शहर के एक प्रतिष्ठित शासकीय विद्यालय की महिला प्राचार्य ने जहरीला पदार्थ फिनाईल पी लिया था। अचेतन अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। प्राचार्य ने कलेक्टर मिश्रा पर बंगले के बैडरूम में दो बार शारीरिक संबंध बनाने और परेशान किये जाने का आरोप लगाया था।प्रकरण दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना जांच कार्यवाही शुरू हो गई है पुलिस ने अभी कलेक्टर रविन्द्र मिश्रा को गिरफ्तार नही किया है।
-आईपी अरजरिया, पुलिस अधीक्षक पन्ना
-आईपी अरजरिया, पुलिस अधीक्षक पन्ना
हंगामा मचा तो हुई एफआईआर
घटना पर पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पीड़ित महिला प्राचार्य के बयान दर्ज किये लेकिन बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। घटना सामने आने के साथ ही शनिवार को मीडिया के माध्यम से फैल गयी जिससे हंगामा मच गया।
घटना पर पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पीड़ित महिला प्राचार्य के बयान दर्ज किये लेकिन बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। घटना सामने आने के साथ ही शनिवार को मीडिया के माध्यम से फैल गयी जिससे हंगामा मच गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिये गये आदेश के बाद शनिवार देररात उपनिरीक्षक रीता त्रिपाठी द्वारा शासन के माध्यम से कोतवाली में मिश्रा के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया गया। रविन्द्र मिश्रा को पन्ना कलेक्टर से हटाकर उनके स्थान पर आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल में पदस्थ आईएएस अधिकारी शिवनारायण चौहान को पन्ना कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है।