Monday, October 27

चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

नईदिल्ली| आईएनएक्स मिडिया मामले में पूर्व बित्तमंत्री पी.चिदंबरम को सुप्रीमकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को ख़ारिज कर दिया हैं अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) INX मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है.बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं. अंतरिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने अपना फैसले पढ़ते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है.