नईदिल्ली|गुजरात राज्यसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. नोटिस जारी कर कोर्ट ने कहा की इसमें इलेक्शन पिटिशन जैसी कोई बात नहीं दिखती, ये रिट नहीं है लिहाजा अनुच्छेद 32 के तहत आती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट देखेगा कि सीट कैसे खाली हुई ? कैजुअल वैकेंसी है या रेगुलर.

बता दे की गुजरात कांग्रेस के नेता विपक्ष परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दो सीटों के लिए जारी चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी है. उन्होंने अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने याचिका में कहा, एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है. गुजरात से राज्यसभा में खाली हुई दो सीटों पर भी 5 जुलाई को चुनाव होंगे.