HC ने सरनेम बदलने को लेकर याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, खारिज की याचिका, कहा- ज्योतिषी की सलाह कानूनी नहीं
हाईकोर्ट ने ज्योतिषी की सलाह पर सरनेम बदलने के लिए दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। सीबीएसई की 10वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले युवक ने 10 साल बाद मार्कशीट में सरनेम बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। वह अपना सरनेम सिदार से नायक कराना चाहता था। कोर्ट ने कहा कि ज्योतिषी की सलाह कानूनी आधार नहीं हो सकता।
कोर्ट ने कहा कि ने 2005 और 2007 में परीक्षा पास की। 2017 में नाम बदलने का आवेदन दिया। याचिका में नाम बदलने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया। सिर्फ ज्योतिषी की सलाह को आधार बनाया गया। यह कानूनी आधार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
Bilaspur High Court: 10वीं 2005 और 12वीं की परीक्षा 2007 की थी पास
भिलाई निवासी अमित सिंह सिदार ने सेक्टर-6 स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 24 मई 2005 को 10वीं और 23 मई 2007 को 12वीं की परीक्षा पास की थी। अंकसूची में उसका...










