नईदिल्ली | रमजान के महीने और देश में चल रहे चुनाव के बीच में पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण मुस्लिम समुदाय को वोटिंग करने में कोई परेशानी न आये इसके लिए एक वकील निजाम पाशा नेआखिरी चरण में मतदान के समय में बदलाव की मांग की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया हैं बकील निजाम पाशा ने एपीआई याचिका में कहा था की रमजान के चलते वोटिंग के का समय सुबह 5 बजे से किया जाये जिसे सप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया कोर्ट ने कहा की समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय पर्याप्त है. सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके. बता दे की रमजान के दौरान मतदान के समय में बदलाव की मांग को दायर याचिका के बाद लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मामले पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया था