
अहमदाबाद | हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुये हार्दिक पटेल को गुजरात की हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं कोर्ट ने 2015 मेहसाणा दंगा मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं लेकिन इसके लिए उनके पास बेहद कम वक्त बता है। बता दे हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा को खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है. कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी, ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है. सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है. हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे. बता दे की 23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त मेहसाणा में दंगा हुआ था। दरअसल, मेहसाणा पाटीदार आंदोलन का गढ़ था और इसकी शुरुआत विसनगर की सभा से ही हुई थी। इसके बाद वहां के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को जुलाई 2018 में सेशन कोर्ट ने को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।
