Sunday, October 19

ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर | कांग्रेस के ओबीसी नेता लोकसभा चुनाव में अपनी प्रदेश सरकार के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वे अब लोकसभा चुनाव में भी आबादी के आधार पर अपने जीतने वाले नेताओं के लिए टिकट की दावेदारी में भी जुटे थे। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से उन्हें बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम कमलनाथ की सरकार द्वारा लागू किए गए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर मेडिकल भर्ती के लिए रोक लगा दी है। इससे लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने की तैयारी कर रही कांग्रेस की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। तीन मेडिकल छात्राओं ने प्रीपीजी काउंसलिंग को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण होना पाया और काउंसलिंग में इसके लागू होने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और डीएमई को भी नोटिस जारी किया है। अब ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा। बता दे की तीन मेडिकल छात्राओं ने प्रीपीजी काउंसलिंग को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण होना पाया और काउंसलिंग में इसके लागू होने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और डीएमई को भी नोटिस जारी किया है। अब ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा।