
नईदिल्ली| भारत और पकिस्तान के बीच लगातार बड़ते तनाब के बीच हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खली करने का आदेश दी दिया हैं बता दी की हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के बाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था जिसे डबल बेंच ने देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. हालांकि सूत्रों के अनुसार एजेएल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. इससे पहले 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था जिसके बाद एजेएल ने डबल बेंच के सामने अपील लगाई थी. एजेएल ने आदेश के बाद कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो समय देने से भी इंकार कर दिया है.