Tuesday, September 23

अब 3 जजों की बैच करेगी फैसला कौन होगा दिल्ली का बॉस

नईदिल्ली| मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और और उप राज्यपाल के मामले को लेकर आज चल रही सुनवाई में दो जजों के बैच फैसले में मतभेद था, जिसके बाद दो जजों के बैच ने यह फैसला किया हैं की अब इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बैच करेगी दोनों जज दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारियों की तैनाती, तबादले और नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के क्षेत्राधिकार को लेकर एकमत से फैसला नहीं ले पाए और इस बजह से इसमें फिलहाल ना तो किसी की जीत हुई है और ना किसी की हार। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा था की उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे। मतांतर होने पर वे मामले को फैसले के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। वह दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया जरूर हैं लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं। संविधान पीठ के फैसले के बाद दिल्ली की आप सरकार को कई मामलों में निर्णय लेने की छूट मिल गई थी। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आदि से जुड़े सर्विस के मामलों पर अभी फैसला होना है