नईदिल्ली| कार कंपनी फॉक्सवैगन को शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया है ये फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फॉक्सवैगन की गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में यह आदेश दिया। कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा कि – निर्धारित समय तक पैसे जमा नहीं कराए तो फॉक्सवैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश नहीं मानने पर कंपनी के इंडिया हेड की गिरफ्तारी हो सकती है। कंपनी की भारत में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। फॉक्सवैगन को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पैसे जमा करवाने होंगे।