आर्टिकल 370 मामले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया DY Chandrachud की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है। इस मामले पर फैसला कब आएगा, इसकी अभी तारीख नहीं बताई गई है। मालूम हो कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू-कश्मीर को Article 370 के तहत मिले स्पेशल स्टेट्स को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।
पांच जजों की बेंच ने दिया आदेश
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-जजों की संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ता अकबर लोन से कहा था कि “हम अकबर लोन से यह चाहते हैं कि वह बिना शर्त स्वीकार करें कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह संविधान का पालन करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। जब लोन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो उन्हें राष्ट्र की संप्रभुता में विश्वास करना होगा।” मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच में न्यायधीश B R गवई, जस्टिस S K कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।