Tuesday, September 23

कार-बाइक में पेट्रोल भरवाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Road-Rule4-1426233126नई दिल्ली। यदि आप कार या बाइक में ईधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं तो अब जरा संभलकर जाइएगा। क्योंकि हो सकता है आपको बिना ईधन लिए ही पेट्रोल पंप से वापस आना पड़ जाए। ऎसा नए लागू हुए सड़क सुरक्षा नियमों के चलते हो सकता है

बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूरी-
सड़क सुरक्षा से जुड़े नए नियम के मुताबिक अब पेट्रोल पंप पर उन लोगों को ही ईधन मिलेगा जिनमें बाइक सवार ने हेलमेट लगा रखा और कार चालक ने सीट बेल्ट लगा रखी है। ऎसा नहीं होने पर पेट्रोल पंप वाले आपके वाहन में ईधन भरने से मना कर सकते हैं।

बंगाल में हुई शुरूआत-
बिना हेलमेट पहने बाइक सवार और बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालक को ईधन नहीं देने का यह आदेश बंगाल में एक जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। बर्दवान जिला प्रसाशन ने भी इस आदेश की प्रतियां सभी तेल कंपनियों को भेजी दी है।

100 रूपए तका जुर्माना भी लग सकता है-
गौरतलब है कि बिना हेलमेट बाइक और बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत नियम उल्लंघनकर्ता पर 100 रूपए का जुर्माने का प्रावधान है।