Wednesday, October 22

मध्यप्रदेश में एनएचएआई के 64 टोल प्लाजा, इनमें से नियम विरुद्ध बने ये चार टोल अगले तीन माह में होंगे बंद

बीती 22 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देश में 60 किमी से कम दूरी पर बने टोला प्लाजा अवैध हैं और इन्हें अगले तीन महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। मप्र में जब ऐसे टोल खोजे तो चार टोल मिले। इनमें एक गुना, एक सिवनी और दो सतना के हैं। ये चारों नियम विरुद्ध नेशनल हाईवे पर बने हैं और जनता से अब तक 3090 करोड़ रु. से अधिक वसूल चुके हैं।

इनकी टोलेबल लेंथ क्रमश : 13, 48, 55 और 56 किमी है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किमी की दूरी में कोई अन्य टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता। फिर भी ये चारों टोल इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए सालों से टोल वसूली कर रहे हैं।

अवहेलना करते हुए टोल वसूली में जुटे हैं। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के भोपाल स्थित रीजनल ऑफिस ने इन चारों टोल प्लाजा की डिटेल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी है। मप्र में अभी एनएचएआई के 64 टोल हैं।

इन टोल को जल्द ही बंद कर सकते हैं

मप्र में 4 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी के नियम के दायरे में आ रहे हैं। जल्द ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है, इसका निर्णय मंत्रालय स्तर पर होगा। केंद्रीय मुख्यालय को इसकी जानकारी भेज दी है।’
-विवेक जायसवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई, भोपाल