Monday, October 27

लखीमपुर हिंसा:आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अभी तक की जांच से CJI असंतुष्ट; दूसरी एजेंसी को सौंपी जा सकती है जांच

लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई होगी। CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ UP सरकार की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। आज सुनवाई के बाद दूसरी एजेंसी को जांच सौंपी जा सकती है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई (26 अक्टूबर) के दौरान योगी सरकार को हिंसा के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और BJP नेता श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर भी अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई सवाल भी किए थे।

UP सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं। कुछ बाकी हैं, जिनका बयान होना है। इसके बाद बेंच ने पूछा कि लखीमपुर में रैली के दौरान हजारों किसान मौजूद थे और आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले? हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर यह मांगा है कि जो भी चश्मदीद हैं, वे सामने आएं।

साल्वे ने पूछा था कि क्या हम आपको सीलबंद लिफाफे में गवाहों के कुछ दर्ज बयानों के बारे में दिखा सकते हैं? हम अदालत को अगली बार ब्योरा देंगे। CJI ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। साल्वे ने कहा कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।

20 अक्टूबर को भी कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
20 अक्टूबर को UP सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था, ‘अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में UP सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए? कोर्ट ने कहा कि आपने 44 में से अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ की है, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि UP पुलिस इस मामले की जांच से पीछे हट रही थी। इस छवि को सुधारिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि आपकी SIT यह समझ सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन-से हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर अभी तक सिर्फ 4 गवाहों के ही बयान दर्ज क्यों किए गए’?

ये 6 सवाल कोर्ट ने किए थे

  • अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है?
  • कितने लोग पुलिस कस्टडी में और कितने लोग जेल में हैं?
  • जो लोग जेल में हैं क्या उनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत अब नहीं है?
  • जो लोग ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं, क्या उनकी पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की गई?
  • सिर्फ 4 गवाहों के बयान ही अब तक क्यों दर्ज किए गए हैं?

बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण का स्वत: संज्ञान लिया था।