
लखनऊ | सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तरप्रदेश में हुए दंगो के बाद योगी सरकार ने उपद्रव करने वालो की पहचान करके पोस्टर सार्वजानिक जगह पर लगा दिए थे इस मामले की सुनवाई आज हाई कोर्ट में हुयी इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए कहा हैं की लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं. साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें. हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है.इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आरोपी दीपक कबीर ने कहा कि यह हमारी बड़ी जीत है. हम प्रशासन को चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने हमारा दर्द समझा और जो चीज गलत थी उसे हटाने को कहा है, हालांकि जितना नुकसान होना था, उतना नुकसान हो चुका है. लोग हम लोगों की तस्वीर को वायरल कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया.