Tuesday, October 21

भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में कोर्ट ने सुनाई डाक्टरों को तीन साल की सजा

ग्वालियर| दस साल पूर्व स्टिंग ऑपरेशन में भ्रूण लिंग परिक्षण करते हुए पकडे गए तीन डॉक्टरों को आज ग्वालियर कोर्ट ने तीन -तीन साल की सजा सुनाई हैं और उन पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं कोर्ट ने तीन डॉक्टरों डॉ. संध्या तिवारी, डॉ. सुषमा त्रिवेदी और डॉ. एसके श्रीवास्तव (होम्योपैथी) को सजा सुनाई हैं | कोर्ट ने डॉ. श्रीवास्तव व डॉ. तिवारी पर बिना अनुमति क्लीनिक संचालित करने पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाने के बाद सभी डॉक्टर जमानत पर रिहा हो गए।