Tuesday, October 21

ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई स्थगित

जबलपुर| प्रदेश की हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत बढ़ाये जाने की चुनौती की मांग को अभी स्थगित करने से इंकार दिया हैं, मुख्यन्यायाधीश आरएस झा एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार की इस मांग को सुको पहले ही खारिज कर चुका है। वहीं राज्य सरकार ने मामले का जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे मंजूर कर कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। दायर की गयी याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जायेगा तो वह 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा |