Thursday, October 23

बिना अनुमति के अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जायेगा – हाई कोर्ट

जबलपुर| मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकेगा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 16 अतिथि शिक्षकों की याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि उन्हें हटाया न जाए। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में व्यवस्था दे दी कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा।

नए अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के विकल्प बतौर नियुक्त नहीं किए जा सकते। बता दे की याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि राज्य शासन ने नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया को गति दे दी है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यदि इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो पहले से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे।