Wednesday, October 22

सिंथेटिक दूध बेचने पर हो सकती हैं उम्रकैद की सजा

भोपाल| मध्यप्रदेश में खाने पीने की चीजों मिलाबट इस कदर की जा रही हैं. की अब मध्यप्रदेश सरकार इसके लिए एक नए सजा का प्राबधान कर सकती कर सकती हैं, प्रदेश में अभी मिलाबट करने पर दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा का प्राबधान हैं जबकि यूपी में गैर जमानती सजा का प्राबधान हैं. मध्यप्रदेश में सिंथेटिक दूध, नकली घी-मावा के काले कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शासन के स्तर पर इस मुद्दे पर विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पुलिस मुख्यालय की ओर से भी कानून में जरूरी संशोधन का सुझाव दिया गया है। मुख्यालय ने यह भी तर्क दिया है कि जिस तरह उप्र में ऐसे अपराधियों पर संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध दर्ज कर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।