नईदिल्ली| आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर पाचास हजार रूपए का जुरमाना लगाया हैं. बताया जा रहा हैं की याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया|
याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगित भारत के क्षेत्र हैं, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटों में बांटा था। इस लिहाज से भारत सरकार को पीओके और गिलगित को लोकसभा सीट बनाए जाने के निर्देश दिए जाएं। जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका रद्द कर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उनकी मांग को कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया।

