सुप्रीम कोर्ट ने कहा मृतक की आयु का निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (टीसी) में दर्ज जन्म तिथि से किया जा सकता है न कि आधार कार्ड से।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा गणना से संबंधित एक मामले में आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्णायक मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मृतक की आयु का निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (टीसी) में दर्ज जन्म तिथि से किया जा सकता है न कि आधार कार्ड से।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि टीसी में अंकित जन्मतिथि को किशोर न्याय कानून की धारा 94 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्राप्त है जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने 2023 के परिपत्र में कहा था कि ‘आधार’ का उपयोग पहचान पत्र के लिए किया जा सकता है लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मुआवजे की गणना के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि का उपयोग किया गया था।
एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवा...










