समान नागरिक कानून पर कमेटी बनाने को दी गई थी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर स्टडी के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। गुजरात सरकार ने भी इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। इन दोनों राज्य सरकारों की कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सोमवार यानि की 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। समान नागरिक संहिता पर कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास इस तरह की समिति गठित करने का अधिकार है। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
उत्तराखंड सरकार की कमेटी मई ...










