पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग पर High Court ने लगाया रोक, DPI को 30 दिन में निर्णय का निर्देश
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक से हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिना काउंसिलिंग के मनमाने ढंग से किए गए पदस्थापना आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता सूरज कुमार सोनी, हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल और ज्ञानचंद पांडे, सभी सहायक शिक्षक (एलबी) के पद विभिन्न शासकीय प्राथमिक शालाओं में सेवाएं दे रहे हैं।
इन्हें हाल ही में हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग प्रक्रिया को दरकिनार कर पदस्थापना कर दी। शिक्षकों ने में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि विभाग को इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए।
जस्टिस बी.डी.गुरु की एकलपीठ ने के तर्कों को ...










