विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में Trump प्रशासन का बड़ा बदलाव, 30 दिन में करवाना होगा ये काम
अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन ने प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला एक और फरमान जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इस नए नियम के अनुसार, अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले लोगों को 30 दिनों के अंदर अपने फिंगर प्रिंट देते हुए कराना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विदेशियों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है।
दूसरे स्थान में भारतीय नागरिक जाते है अमेरिका
जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से ज्यादा समय तक देश में रखते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसने अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समु...










