Sunday, October 19

विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में Trump प्रशासन का बड़ा बदलाव, 30 दिन में करवाना होगा ये काम

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन ने प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला एक और फरमान जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इस नए नियम के अनुसार, अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले लोगों को 30 दिनों के अंदर अपने फिंगर प्रिंट देते हुए कराना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विदेशियों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है।

दूसरे स्थान में भारतीय नागरिक जाते है अमेरिका

जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से ज्यादा समय तक देश में रखते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसने अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समुदाय की चिंता को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका तादाद है। पर्यटकों के लिहाज से भारत अमेरिका के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। यानी अमेरिका आने वाले पर्यटकों में दूसरा नंबर भारतीयों का है। ऐसे में भारतीयों के लिए ये नियम खासतौर से समस्या को बढ़ाएगा।

अदालत ने दी हरी झंडी

अमेरिका के एक फेडरल जज ने विदेशियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े इस नियम को हरी झंडी दी है। जज ट्रेवर मैकफैडेन ने 10 अप्रैल को इस नियम पर रोक की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने कहा है कि इस पर रोक के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं हैं। यह फैसला नियम लागू होने से ठीक एक दिन पहले आया है। इससे नए नियम के लागू होने का रास्ता साफ हो गया। गौरतलब है कि यह नियम दूसरे विश्व युद्ध के समय के कानून पर आधारित है।

24 घंटे रखना होगा पहचान पत्र

जिनके पास एच-1 बी स्टूडेंट और ग्रीन कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, वे पहले से पंजीकृत माने जाएंगे। इसके बावजूद उन्हें अपने दस्तावेज 24 घंटे साथ रखने होंगे और पता बदलने पर 10 दिनों के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें भी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 2023 में अमेरिका का गैर वीजा पाने वाले शीर्ष 5 देश है।

देशवीजा
मैक्सिको2328664
भारत1387940
ब्राजील1067287
चीन417008
फिलीपीन्स285860
कुल जारी वीजा10438327

स्रोत – वार्षिक वीजा रिपोर्ट, अमरीकी विदेश मंत्रालय

वाइट हाउस की प्रेस सचिव ने दी धमकी

अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रहने वाले विदेशियों द्वारा पंजीकरण नही करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और देश से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप कभी वापस नहीं आ सकेंगे।