Monday, September 29

बैन हो सकता हैं टिक – टोक ऐप

मद्रास| बेहद ही कम समय में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के बीच फेमस वीडियो ऐप टिक-टॉक के चाहने वालों को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद झटका लग सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस ऐप को बैन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक ‘आपत्तिजनक कंटेंट’ को बढ़ावा देती है। चीनी ऐप टिक टॉक को लेकर पहले भी विरोध हो चुका है और अब इस पर अश्लील वीडियो फैलाने के आरोपों के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बैन करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया है कि वो इस ऐप से बने वीडियोज का प्रसारण ना करे। बीजिंग कंपनी द्वारा बनाई गई एप ‘TikTok’ पर यूजर्स अपने छोटे-छोटे वीडियो बनाने के साथ ही उन्हें शेयर भी कर सकते है। भारत में ये काफी लोकप्रिय हो गया है। ऐप के जरिए बॉलिवुड के डॉयलोग, जोकस पर यूजर्स वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं इसमें लिप-सिंक से लेकर लोकप्रिय संगीत पर डांस भी करते हैं। बता दें कि फरवरी में मीडिया से बात करते हुए, तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा था कि ऐप पर कुछ कंटेंट काफी ‘असहनीय’ होता है। बता दे की TikTok ऐप के खिलाफ मदुरै के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दाखिल कर इस पर अश्लील सामग्री का प्रसार करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि इस ऐप की वजह से बाल उत्पीड़न, आत्महत्या, सांस्कृतिक पतन हो रहा है।