नईदिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का फैसला दिया गया था जिसके लिए हाई कोर्ट ने कांग्रेस को 2 हफ्ते का समय दिया था| लेकिन नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने इस फैसले को चुनोती देते हुये हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के डबल बैच में चुनोती दी हैं, और इस फैसले को तुरंत रोकने की मांग की हैं एजेएल द्वारा याचिका में कहा हैं कि इंसाफ के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है क्योंकि रोक नहीं लगी तो ये कभी क्षतिपूर्ति न होने वाला नुकसान होगा. हाई कोर्ट इस याचिका के सम्बन्ध में 9 जनवरी को पहली सुनवाई कर सकती हैं