Monday, October 20

व्यापम के पांच आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत, मिली जमानत, जमा होंगे पासपोर्ट

भोपाल।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए व्यापम की पीएमटी-2012 परीक्षा घोटाले में आरोपी चिरायु मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. अजय गोयनका सहित पांच आरोपियों की जमानत दे दी है। इसी के साथ उन्हें अपने पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सभी आरोपियों पर व्यापम के तहत फर्जी तरीके से एडमिशन दिलाने के आरोप लगाए गए थे।

इन्हें मिली जमानत…

-डॉ. डीके सत्पथी, डॉ. अजय गोयनका, विजय रमानी, रवि सक्सेना, अशोक महासके और को जमानत मिली है। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ व्यापम घोटाले के मामले में केस दर्ज किया था। इसी के बाद से इन सबके खिलाफ जांच चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट में आरोपियों के परिवार के लोग भी मौजूद थे।

-पिछले महीने फरवरी में ही डॉ. डीके सत्पथी ने सरेंडर किया था। जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने की आदेश दिए थे। डॉ. सत्पथी व्यापम घोटाले के दिनों में एलएन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज थे।

592 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हैं आरोपपत्र

-सीबीआई ने पीएमटी-2012 घोटाले में पिछले साल नवंबर में भोपाल स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। 592 आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में चार निजी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन शामिल हैं।