Wednesday, September 24

ऑड-ईवन प्लान पर कई सवाल खड़े कर दिए

betwaanchal newsनई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन प्लान पर कई सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 15 दिन तक इस स्कीम को लागू करने करने की क्या जरूरत थी? क्या इसको शुक्रवार तक खत्म नहीं किया जा सकता? ऑड-ईवन को लेकर की गई कई पिटीशन्स पर बुधवार को सुनवाई हुई।
6 दिन में डाटा क्यों नहीं जुटाया…
– हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऑड-ईवन फार्मूले को हुए 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक डाटा क्यों नहीं इकट्ठा किया गया।
– हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन 8 जनवरी तक डाटा मांगा है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होने के बाद पॉल्यूशन लेवल में कितना बदलाव हुआ है?
– हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, ‘आपने यह प्रोजेक्ट पायलेट के तौर पर लिया है। दो दिन और देख सकते हैं।
– कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस स्कीम को ज्यादा चलाएंगी तो लोगों को और भी दिक्कत होगी।
– 6 दिन का समय यह पता लगाने के लिए काफी है कि इस योजना से पॉल्यूशन कम हुआ या नहीं।
क्या है अॉड-ईवन फर्मूला?
– एक जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड नंबर की कारें ऑड तारीख पर और ईवन नंबर की कारें ईवन तारीख पर चलाई जा सकेंगी।
– ऑड-ईवन प्लान दिल्‍ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा।
– दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए इस प्लान को ट्रायल के तौर पर शुरू किया है।
– ऑड-ईवन नियम को तोड़ने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।