Monday, September 22

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा। इससे राज्य सरकार, रीको व कूकस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जयपुर के कूकस में उद्योगों के लिए 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की अवाप्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने उन मामलों में अवाप्ति को वैध माना है, जिनमें भूमि मालिकों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया और अवाप्ति का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा। इससे राज्य सरकार, रीको व कूकस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को राहत मिली है। कूकस में 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की अवाप्ति को छह याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अवाप्ति को नियम विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया था।