छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का टीडीएस भारतीय स्टेट बैंक ने आयकर विभाग में जमा नहीं कराया। उनकी लापरवाही के चलते कर्मचारियों को नोटिस जारी हो गया। जबकि, अभिकरण द्वारा 2007-08 में 27 लाख 89 हजार 716 रुपए एसबीआई में जमा कराया गया था। लेकिन, बैंक प्रबंधन की लापरवाही के चलते दूसरे खाते में चला गया।
अभिकरण की अपील पर राज्य आयोग के न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष गौतम चौरड़िया एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा ने प्रकरण की सुनवाई की। साथ ही एसबीआई को पेनाल्टी और ब्याज सहित करीब 1.50 करोड़ रुपए का टीडीएस आयकर विभाग में जमा कराने कहा है। वहीं, वाद व्यय का 15000 रुपए अभिकरण को अदा करने का आदेश दिया है। अभिकरण ने दस्तावेजी साक्ष्य सहित जिला फोरम में परिवाद लगाया। इसके खारिज होने पर राज्य आयोग में अपील की। जहां आयोग के न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष ने माना कि एसबीआई द्वारा सेवा में निनता बरती गई है।