Tuesday, September 23

GST on health insurance: स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (बीमा किस्त) से निजात मिल सकती है।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (बीमा किस्त) से निजात मिल सकती है। 9 सितंबर को दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में दोनों तरह के बीमा पर लगने वाली जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। हालांकि, इस कटौती का लाभ सिर्फ 50,000 रुपए तक के सालाना किस्त वाले बीमा पर दिए जाने की संभावना है। फिटमेंट समिति इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है।

फिटमेंट कमेटी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए जीएसटी से पूरी छूट देने और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 5 प्रतिशत करने सहित 4 विकल्प सुझा सकती है। अन्य दो विकल्पों में वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमियम और 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देना या केवल उन प्रीमियम पर छूट देना शामिल हैं जिनका भुगतान वरिष्ठ नागरिकों की ओर से पहले ही किया जा चुका है। इन चारों विकल्पों से सरकारी खजाने पर 645 करोड़ रुपए से 3,495 करोड़ रुपए तक बोझ पड़ सकता है।