भाजपा सरकार ने सफाईकर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आवेदकों के पास नगरीय निकाय में ही सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी होगा। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर के अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बिना भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं हाेंगे।
इससे उस समय कुछ पद के लिए करीब 10 लाख आवेदन पहुंच गए थे। आराेप लगे थे कि अपनों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इसी प्रावधान को मुख्य तौर पर हटा दिया है। विभाग करीब 24 हजार पदों पर भर्ती करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान म्यूनिसिपलिटी (सफाईकर्मी सर्विस) संशोधित नियम, 2024 जारी कर दिए हैं।
नगरीय निकाय में ही स्वच्छता, सफाई, सीवरेज क्लीनिंग का एक साल का अनुभव आवश्यक होगा। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल रहेगी। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर का अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। भले ही वह संविदा या ठेके पर क्यों न हो।