इन योजनाओं में पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) आदि स्कीम शामिल हैं। नए नियमों के तहत एक से अधिक पीपीएफ खाता (PPF Account) होने पर ब्याज में कटौती होगी। नए बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई खाता अनियमित पाया जाता है तो उसे जरूरी अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, अन्यथा खाता बंद हो सकता है। सरकार ने बदलाव के लिए छह श्रेणियां निर्धारित की हैं। इसमें अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना खाते (NCS), नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खात और अभिभावकों के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Account) का नियमितीकरण शामिल है।
बच्चों या नाबालिगों के नाम पर खोले गए अनियमित पीपीएफ खातों पर उनके वयस्क होने तक डाकघर बचत खाते की सामान्य ब्याज दर मिलेगी। बालिग होने पर ही उन्हें पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर मिलेगी, जो अभी सालाना 7.1% है, जबकि डाकघर बचत खाते पर केवल ४% ब्याज मिल रहा है।