टर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 10 के अनुसार सभी ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की कैटेगरी की पहचान होनी चाहिए। इसमें ये बात क्लीयर होनी चाहिए कि लाइसेंस धारक को कौन सा वाहन चलाने की अनुमति है। हल्के मोटर वाहन (LMV) और परिवहन वाहन को दो अलग-अलग कैटगिरी में बांटती है। MVA सेक्शन 2(21) के तहत, LMV को एक परिवहन वाहन या बस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कुल वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाने की अनुमति है, बशर्ते उसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। यदि ट्रैक्टर चालक दुर्घटना का कारण बनता है तो बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।