जानकार बताते हैं कि पैन-आधार को सही समय पर लिंक नहीं करना भी इसका बड़ा कारण है। अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया, टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले इसे लिंक कराना होगा। पैन-आधार लिंक नहीं होने से आइटीआर प्रॉसेस नहीं होता है और रिफंड जारी नहीं होता है।
आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोडऩे की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने अब इस काम के लिए एक १,००० रुपए का शुल्क तय किया है।